सक्ती-:- जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) श्रीमती गंगा पटेल की अदालत ने सुनाया।

पूरा मामला 11 सितंबर 2025 का है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दूजराम सोनवानी उर्फ गुड्डू (46 वर्ष), निवासी पिरदा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि उसने नाबालिग को बहाने से अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई..।

थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 208/2025 के तहत आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं परिजनों के बयान महिला अधिकारी और न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए। मेडिकल परीक्षण व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 13 सितंबर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत के नेतृत्व में की गई, जिसमें उपनिरीक्षक अनवर अली, आरक्षक सेतराम पटेल और शत्रुघन जांगड़े का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

थाना प्रभारी प्रवीण राजपूत का कहना है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है और किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।

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