पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर किया अंधविश्वास में किये कत्ल का पर्दाफाश।
सक्ती पुलिस की सरहनी कार्यवाही ग्राम तांदुलडीह के चर्चित घटना का हुआ खुलासा।
सक्ती/बाराद्वार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तांदुलडीह से सूचक संदीप सिदार पिता जयलाल सिदार ने दिनांक 17.10.24 को थानें में सूचित किया कि सूचक की बडी मां फिरीत बाई का घर अंदर से बंद है, पूजा पाठ करने की आवाज आ रही है, सूचना पर मौके में पहुंचकर घर को खुलवाया गया जिस दरमियान घर के अंदर अमरिका सिदार कुर्सी में बैठी थी, जमीन में फिरीत बाई, विशाल सिदार और चंन्द्रिका सिदार बैठे थे, घर के अंदर कमरेें में बिस्तर पर सूचक के रिश्तेदार विक्रम गोड और विक्की गोड अचेत अवस्था मे लेटने की स्थिति में पडे हुये थे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से विक्रम और विक्की के शरीर को चेक कराने पर मृत होना बताये। मौके पर ही शून्य पर घटना के सबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर मृतकों के शव को अग्रिम परीक्षण हेतु जिला अस्पताल सक्ती भेजा जाकर नंम्बरी मर्ग थाना में कायम किया गया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक महोदय बिलासपुर रेंज डा0 संजीव शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक महोदया जिला सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुये जिला अस्पताल सक्ती के डाक्टरों की टीम, एफएसएल टीम एवं पुलिस दल के साथ घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, जिसमें घटना दिनांक को मृतकों के द्वारा खाए गये पदार्थ, घर में पायी गई दवाईया, पूजन सामग्री एवं साहित्य इत्यादि की जांच तस्दीक की गई।
जांच क्रम में गवाह संदीप सिदार, बद्रिका नेताम तथा दीपक गोड के बयान शव पंचनामा तथा विशेषज्ञ चिकित्सक दल के द्वारा प्रदत्त शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक विक्की सिदार उम्र 20 वर्ष तथा मृतक विक्रम सिदार उम्र 22 वर्ष की मृत्यु के सबंध में मृत्यु का कारण- Antimortem smoothering लेख कर स्पष्ट अभिमत दिया गया है साथ ही पीएम के दौरान मृतकों के शरीर में जहरीले पदार्थ के अंश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसका परीक्षण कराया जाना है।
मर्ग जांच में संज्ञेय अपराध घटित होना पाये जानें पर थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 103(1), 3(5) बी एन एस पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के क्रम में संदेही अमरिका सिदार, फिरीत बाई, विशाल सिदार और चंन्द्रिका सिदार सेे गवाहन की उपस्थिति में पूछताछ करने पर घटना सदर के अपराध को कारित करना स्वीकार किया गया तथा मुताबिक मेमोरंण्डम आरोपीगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त कीटनाशक का डिब्बा, हवन सामग्री, पूजा सामग्री, पोंछा कपडा, मृतक का गीला बिस्तर एवं बाबा उमांकांत सबंधी साहित्य गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया है।
मामले में पर्याप्त सबूत पाये जानें पर दिनांक 19.10.24 को निम्न आरोपीगणों को विधिवत गिरफतार कर मामले में अग्रिम विवेचना की जा रही है:-
- अमरिका सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 27 वर्ष
- चन्द्रिका सिदार पिता स्व. जगेश्वर सिदार, उम्र 29 वर्ष
- फिरीत बाई पति स्व. जगेश्वर सिदार उम्र 50 वर्ष
- विशाल सिदार पिता जगेश्वर सिदार उम्र 19 वर्ष,
सभी निवासी तांदुलडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)
मामले का खुलासा करने में जिला दण्डाधिकारी महोदय श्री अमृत विकास तोपनो के मार्गदर्शन में खण्ड चिकित्सा अधिकारी सक्ती श्री सूरज सिंह राठौर एवं डाक्टरों की टीम के विशेष सहयोग रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री रमा पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती श्री मनीष कुवर के पर्यवेक्षण में थाना बाराद्वार के उप निरीक्षक अनवर अली, निरीक्षक कमल किशोर महतो, निरी0 सतरूपा तारम, उप निरी0 भुपेन्द्र चंद्रा, सउनि नजीर हुसैन, प्रआर0 अरूण कौशिक, म0प्र0आर0 बिन्दुराज, म0प्र0आर0 चंद्रकलाॅ सोन, प्र0आर0 सूरेन्द्र खाण्डेकर, म0आर0 गुरूबारी दिनेश, सरिता हरवंश, आर0 फूलचंद जाहिरे, आर0 राम कुमार यादव, आर0 रतन विश्वकर्मा, आर0 गौतम तेंदुलकर, आर0 कंचन सिदार, आर0 किशोर सिदार, डायल 112 आर0 अजय बंजारे, आर0 किशन राज का त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सराहनीय योगदान रहा है।